गुरूवार, मार्च 28, 2024
होमबिहार के अखबारों मेंबिहार नगर निकाय चुनाव से जुड़े कई नियमों में बदलाव, जानें इस बार क्‍या होगा अलग

बिहार नगर निकाय चुनाव से जुड़े कई नियमों में बदलाव, जानें इस बार क्‍या होगा अलग

बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. अगले कुछ महीनों में यह चुनाव कराया जाएगा. इसको लेकर हर स्‍तर पर तैयारियां चल रही हैं. नगर निकाय चुनाव में इस बार कई नियमों में बदलाव किए गए हैं. पहले नगर निकाय के चुनाव में नगर परिषद और नगर पंचायत के अधिकारियो के अलावा कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर लगाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसे लोगों को चुनाव कार्य में कोई जिम्मेदारी न देने का फैसला लिया गया है. चुनाव को लेकर गठित कोषांगों से नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों को अलग रखा गया है. कलेक्‍ट्रेट से जुड़े कार्यालय, शाखा एवं प्रशाखा कर्मियों की नगर पंचायत के कोषांगों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी.

नगर निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है, ऐसे में हर बूथ पर 3 बैलेट यूनिट और 3 कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है. चुनाव में वीवीपैट (VVPAT) का प्रयोग नहीं होगा. मतदान के दिन ईवीएम रिप्लेसमेंट के लिए नगर पंचायत के 2 वार्ड पर 1 और नगर परिषद के 1 वार्ड पर 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जानी है. इन सभी कार्यों के लिए विभिन्न विभागों से अधिकारियों तथा कर्मियों को तैनात किया जाएगा. विभिन्न जिलों में चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है. नगर परिषद के कर्मचारियों को इसक कार्य से अलग रखने के कारण अन्य विभाग से कर्मियों की तलाश की जा रही है. चुनाव को लेकर प्रशिक्षण समेत अन्य कई कार्य की जिम्मेदारी बांट दी गई है.

कर्मचारियों को प्रशिक्षण
राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के अनुसार, 28 सिंतबर तक हर हाल में सभी जिले के अधिकारी चुनाव सामग्री प्राप्त कर लेंगे. पहले चरण के मतदान के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण 8 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 18 अक्टूबर तक कराने के निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं. आयोग ने अपने निर्देश पत्र में कहा है कि 2 से 5 अक्टूबर के बीच दुर्गा पूजा का अवकाश रहेगा, लिहाजा इसे देखते हुए समय पर प्रशिक्षण की तिथि तय कर ली जाए.

Source link

सम्बंधित लेख →

लोकप्रिय

hi_INहिन्दी