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बीपीएससी ने अभ्यर्थियों की मांग को देख वेबसाइट पर किया सुधार, स्पष्टीकरण भी दिया

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बीपीएससी ने अभ्यर्थियों की मांग को देख वेबसाइट पर किया सुधार, स्पष्टीकरण भी दिया

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन के आलोक में अभ्यर्थियों के लगातार आ रहे प्रश्नों के बाद विस्तृत सूचना जारी की है। इसमें अनुभव को लेकर कई शर्तों में वेबसाइट पर भी आवश्यक सुधार किया गया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर सेवा शर्तों को लेकर जानकारी साझा की है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त नियमावली के तहत वर्ष 2012 या इसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है।

ऐसे में वर्ष 2012 से पहले नियुक्त पंचायतीराज, नगर निकाय संस्था में नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा पास होना जरूरी है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आइसीएसई से संबंद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा व पात्रता परीक्षा का प्रविधान नहीं लागू होगा। उ’च माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आठ वर्ष की लगातार सेवा, अन्य बोर्ड से स्थायी मान्यता प्राप्त उ’च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा जरूरी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि संबंद्ध विद्यालयों में विभिन्न अवधि तक कार्यरत शिक्षकों का अनुभव एक साथ मान्य होगा। जिला परिषद, नगर निकाय संस्थान के तहत माध्यमिक-उ’च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए विभिन्न अवधि का कार्य अनुभव एक साथ मान्य होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर अनुभव प्रमाण पत्र का स्वरूप जारी कर दिया है।

डीपीओ स्थापना के प्रति हस्ताक्षरित अनुभव होंगे मान्य

पंचायतीराज संस्था-नगर निकाय संस्था के शिक्षक फार्म में अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। बीपीएससी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि चयन के बाद नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। सीबीएसई व अन्य शिक्षकों के लिए प्रधानाध्यापक के स्तर से निर्गत अनुभव मान्य होंगे।

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