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विधायक अनंत सिंह की सदस्यता खत्म, बिहार विधानसभा ने जारी की अधिसूचना

विधानसभा या लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है। साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। अनंत सिंह को तो 10 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे में उनकी विधायकी खत्म हो गई है।

बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। बिहार असेंबली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उनके घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी। 14 जून को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने 21 जून को 10 साल की सजा सुनाई। अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।

अनंत को 10 साल की सजा, अब गई विधायकी
अनंत सिंह के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। उन पर पुलिस ने आरोप साबित करने के लिए कोर्ट में 13 गवाहों को पेश किया था। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। फिर कोर्ट ने दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई। विधानसभा या लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है। साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। अनंत सिंह को तो 10 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे में उनकी विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। इसके बाद वो सजा खत्म होने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं।

AK-47 केस में उलझ गए MLA अनंत सिंह
पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद वकील ने बताया था कि सुनवाई के बाद इनके मेडिकल ग्राउंड और 60 साल से ज्यादा के उम्र का भी जिक्र हुआ। अनंत सिंह 5 बार विधायक भी रहे। सारी परिस्थिति को देखते हुए 10 साल की सजा दी गई। वहीं गुरुवार को बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एक और मामले में दोषी करार दिया गया। एके 47 केस में पहले से सजायाफ्ता आरजेडी एमएलए दूसरे मामले में भी दोषी करार दिए गए। साल 2015 में अनंत सिंह के सरकारी आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया गया था। इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया।

2015 के मामले में भी अनंत सिंह दोषी करार
साल 2015 में बाढ़ में युवक विनय उर्फ पुटुस यादव की हत्या हुई थी। इसी मामले में पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर एटीएस और डॉग स्क्वायड के साथ अनंत सिंह के आवास को खंगाली थी। तब अनंत सिंह जेडीयू के विधायक थे और राज्य में आरजेडी की समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। फिलहाल अनंत सिंह आरजेडी की टिकट पर मोकामा से चुनाव जीते हैं। आठ साल पहले पटना आवास की तलाशी के दौरान इंसास राइफल की छह खाली मैगजीन, बुलेटप्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े बरामद हुए थे। इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया है।

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