Homeबिहार पुलिस ट्रेनिंगExplosive Act 1884 तथा Explosive Substance Act 1908 मैं क्या अंतर है?

Explosive Act 1884 तथा Explosive Substance Act 1908 मैं क्या अंतर है?

Difference between Explosive Act 1884 and Explosive Substance Act 1908:

Explosive Act 1884Explosive Substance Act 1908
1. संपूर्ण भारत में लागू है.1. यह संपूर्ण भारत एवं बाहर रहने वाले सभी भारतीय नागरिक पर लागू है.
2. अधिकतम दंड का प्रावधान 3 वर्ष है.2. अधिकतम दंड मृत्यु दंड है.
3. अभियोजन की स्वीकृति लेना अनिवार्य नहीं.3. इसमें अभियोजन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है.
4. विस्फोटक के निर्माण, कब्ज़ा, आयात-निर्यात, विक्रय एवं परिवहन को विनियमित रखने हेतु अनुज्ञप्ति के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है4. अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ बनाने, रखने एवं विधि विरुद्ध विशेषकर जान-माल / जीवन एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है.
5. परिभाषा section 4(d) में है.5. परिभाषा section 2(a) में है.

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